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मोहर्रम को लेकर अनुमंडल स्तर पर समिति सदस्यों के साथ हुई बैठक, विधि-व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क


जहानाबाद
आगामी मोहर्रम के अवसर पर जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं विधि-व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर व घोषी), टाउन थाना अध्यक्ष सहित प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा जिले के सभी प्रखंडों के मुस्लिम समुदाय एवं ताजिया जुलूस समिति के सदस्यों के साथ आवश्यक बैठकें आयोजित की गईं।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि मोहर्रम के अवसर पर निकलने वाले सभी ताजिया जुलूसों के आयोजक दिनांक 02.07.2025 तक अपने-अपने संबंधित थाना से अनिवार्य रूप से विधिवत लाइसेंस प्राप्त कर लें। बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ताजिया समिति से यह अपेक्षित किया गया है कि वे कम से कम 25 स्वयंसेवकों (वोलंटियर्स) की नाम, पता सहित सूची संबंधित थाना को उपलब्ध कराएं, ताकि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता व समन्वय में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

बैठक में यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि ताजिया जुलूस के दौरान डी. जे. (DJ) के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, तथा यह प्रतिबंध पूरी तरह से लागू रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति अथवा समिति पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन द्वारा जिले में विधि-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण की जा रही हैं।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपील की गई कि मोहर्रम को शांति, संयम एवं श्रद्धा के साथ मनाएं तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। यह पर्व शहादत एवं त्याग का प्रतीक है, जिसे मिलजुल कर शांतिपूर्ण एवं गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाना चाहिए।

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