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PDS PARAKH’’ अभियान के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों का सतत निरीक्षण


जहानाबाद
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के निदेशानुसार विभागीय आदेश का अनुपालन करते हुए जन वितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्न वितरण एवं भंडारण संबंधी सतत् निगरानी एवं निरीक्षण किया जा रहा है।

इसी क्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के निदेशानुसार  दिनांक 02.09.2025 से 09.09.2025 तक ’’PDS PARAKH’’ अभियान के माध्यम से जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है।

इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक लाभुक को खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा समय पर एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो। अनुमंडल जहानाबाद अंतर्गत कुल 541 जन वितरण प्रणाली दुकानों/FPS में से अब तक 421 दुकानों/FPS का निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष का निरीक्षण जारी है।

निरीक्षण के क्रम में अनियमितता एवं अनुदानित खाद्यान्न की कालाबाजारी पाये जाने के कारण दिनांक 05.09.2025 को श्री भूषण शर्मा, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनु0 सं0-01/2017, पंचायत-पण्डूई, प्रखंड-जहानाबाद के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-7 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने पर 21 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से कारण पृच्छा की गई है, जो प्रक्रियाधीन है।

जिला पदाधिकारी ने निदेशित किया है कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा (पी0एच0एच0 कार्ड-प्रति व्यक्ति- 05 किलोग्राम: गेहूँ 01 किग्रा एवं चावल 04 किग्रा, अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड – गेहूँ 07 किग्रा एवं चावल 28 किग्रा) एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

खाद्यान्न वितरण/भंडारण में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली-2016, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-7 के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

खाद्यान्न वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत उपभोक्ता/ग्रामीण सीधे संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद या जिला नियंत्रण कक्ष ( 06114-223013) में दर्ज करा सकते हैं।

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