देशबिहारराज्यलोकल न्यूज़

तेजाब कांड मामले मे बाल अपचारी को दस साल का कठोर काराबास

ऐ डी जे प्रथम सह बालक न्यायालय के न्यायाधीश अनिंदिता सिंह ने सुनाया फैसला
जहानाबाद

ऐ डी जे प्रथम सह बालक न्यायालय के न्यायाधीश अनिंदिता सिंह के न्यायालय ने चिल्ड्रन केस 1/18 में  सहेली पर तेजाब फेक कर हत्या करने के आरोपी बाल अपचारी  के सजा के बिंदु पर सुनबाई करने के उपरांत भा द बी की धारा 302में  दस साल का कठोर काराबास भुगतने का फैसला सुनाया.
इतना ही नहीं न्यायालय ने बाल अपचारी को भा द बी की धारा 307एबम 326(a)के तहत पांच पाँच साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया न्यायालय ने आरोपी बाल अपचारी को ₹10000 10000 रूपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा उपरोक्त आशय की जानकारी बाल संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने दी है उन्होंने बताया कि इस मामले में सुचिका ने आरोप लगाकर बाल अपचारी के खिलाफ जहानाबाद थाने में कांड संख्या 549 /17 दर्ज कराई थी सूचीका ने आरोप लगाई थी कि उसकी सहेली 28 अगस्त 2017 को दोपहर 1:30 बजे जब वह अपने घर में सोई हुई थी उस पर तेजाब डालकर भाग गई जिससे   गर्दन पेट छाती जख्मी हो गया था जिसका इलाज के क्रम में पटना पीएमसीएच में मृत्यु हो गई थी इस मामले में अभियोजन की ओर से  नौ गवाह प्रस्तुत किए गए थे गवाहों ने बताया था बाल अपचारि को शक था की सुचिका उसके होने वाले पति से  मोबाइल से बात करती थी इसी बात को लेकर तेजाब डालकर सूचीका  की हत्या कर दी थी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!