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राशन कार्डधारियों के लिए आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना ,दिनांक-31.03.2025 के पूर्व आधार सीडिंग कराना अनिवार्य


जहानाबाद
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-S.O.3959(E), । दिनांक-17.09.2024 द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए  दिनांक-31.12.2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गई थी। पुनः भारत सरकार की अधिसूचना। | संख्या-S.O.5506 (E), दिनांक- 18.12.2024 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक-| 31.03.2025 तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडेय द्वारा जिले में लंबित ekyc की अद्यतन स्थिति की समीक्षा सभी आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ की गई। समीक्षा के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती वंदना कुमारी द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जिले में 1,88,550 लाभुकों द्वारा ekyc नहीं कराया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित करते हुए ekyc पूर्ण कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें। सभी मार्केटिंग ऑफिसर्स को सख्त निर्देश दिया गया क्षेत्र में भ्रमण करते हुए ekyc में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई भी लाभुक खाद्यान्न के लाभ से वंचित न होने पाए।



यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31.03.2025 तक नहीं की  जाएगी, तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से दिनांक 01.04.2025 के प्रभाव से विलोपित करने की  कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सदस्यों के विरूद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा।

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