परिवादी उपेन्द्र नारायण सिंह की शिकायत का हुआ संतोषजनक निष्पादन

जहानाबाद
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत जिले में एक और परिवाद का सफल निष्पादन हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जन समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार की यह व्यवस्था अत्यंत प्रभावी साबित हो रही है।
ग्राम परियावाँ टोला मननपुर, पोस्ट छोटकी अकौना, प्रखंड मोदनगंज के निवासी श्री उपेन्द्र नारायण सिंह द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज वाद में नकल उपलब्ध कराने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण की सुनवाई के क्रम में लोक प्राधिकार, अंचल अधिकारी मोदनगंज द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें बताया गया कि उक्त वाद की नकल Bhu Abhilekh Portal के माध्यम से निर्गत की जाती है एवं परिवादी को आवश्यक कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। साथ ही लोक प्राधिकार द्वारा अंतरिम आदेश के अनुपालन में वांछित प्रतिलिपि संलग्न कर परिवादी को उपलब्ध करा दी गई।
परिवादी श्री उपेन्द्र नारायण सिंह द्वारा भी उक्त समाधान पर संतोष व्यक्त किया गया है एवं लिखित रूप में संतोषनामा समर्पित किया गया है। अतः परिवाद को स्वीकृत करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।
इस सफलता से स्पष्ट है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में विश्वास सुदृढ़ हो रहा है।
