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90 दिनो तक चलने वाले नालसा के अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जिला जज ने


जहानाबाद
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार ब्रजेश कुमार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार  के प्रकोष्ठ में नालसा के तत्वाधान में 90 दिनों तक चलने वाले अभियान  मिडिएशन फॉर नेशन कैंपेन जो पहले अवधि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी के संबंध में व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी के साथ की गई बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने सभी न्यायिक पदाधिकारी से कहा कि आप इस अवधि में लंबित सभी मामले में से मध्यस्थता हेतु चिन्हित कर विधिक प्रक्रिया के सभी मानकों को पूरा करते हुए  चिन्हित मामले को मध्यस्थता केंद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में भेजें। जहां  प्रशिक्षित मध्यस्थतो के माध्यम से मामला को सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन कराने की दिश में सार्थक पहल की जाएगी। इस बैठक में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सतीश प्रसाद देव  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरुण कुमार  शर्मा 1,
नीरज कुमार 1 संजय कुमार सिंहा , एनायत करीम
राजेश पांडे,  ,कुमार कौशल किशोर, विशाल कुमार, सुनील कुमार सिंह ,‌  , सचिव रणजीत कुमार,एवं मुख्य  न्यायिक दंडाधिकारी कौशलेंद्र कुमार शुक्ला,अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अनीश कुमार, प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद  प्रेरणा सिंह,अंकित राजन मुंशीफ तथा और प्र‌शिक्षू न्यायिक दंडाधिकारी, आदि मौजूद थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने आगे कहा कि मध्यस्थता से मौजूद संबंध रिश्तो को बनाए रखने में मदगार बनेगा। मध्यस्थता अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षो के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करने के लिए एक तटस्थ व्यक्ति मध्यस्थता  की सहायता लेना जिसका उपयोग अदालत कार्रवाई से बचाना है। मध्यस्थता का काम पक्षो के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना उनकी चिताओं को समझना और एक समझौते पर पहुंचने में मदद करना है।

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