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वरिष्ठ नागरिकों के लिए गठित समिति का बैठक में दिये गये  की निर्देश


जहानाबाद
जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडेय के निदेशों के आलोक में आज उप विकास आयुक्त ,श्री धनंजय कुमार के द्वारा उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में माता-पिता भरण पोषण अधिकरण एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय कमिटी की बैठक आहूत की गई।
        बैठक में कमिटी के द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर विमर्शोंपरांत आवश्यक निर्देश जारी किए गए:
सर्वप्रथम अनुमंडल स्तरीय माता-पिता भरण पोषण अधिकरण में आए मामलों एवं निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। जहानाबाद में अनुमंडल स्तरीय अधिकरण में जनवरी माह तक 29 वाद प्राप्त है, जबकि फरवरी माह में 03 नए वाद दायर हुए हैं। इस वर्ष विगत माह तक 5 वादों का निष्पादन किया गया है, एवं अद्यतन 27 वाद सुनवाई में हैं।
         जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित अपील अधिकरण में कोई भी मामला लंबित नहीं है।
*जिले में अटल  वयो अभ्युदय योजना के तहत  सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेश के अनुसार ,शांति नगर , मल्लाहचक में वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है ,जिसमें 18 वृद्धजन आवासित हैं ,जिनमें 9 पुरुष एवं 9 महिला वृद्धजन हैं।
               उप विकास आयुक्त, श्री धनंजय कुमार  के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक  माह में 15 दिनों पर कम से कम एक बार मेडिकल टीम की उपस्थिति वृद्धाश्रम में सुनिश्चित कराए, जिससे कि वृद्धजनों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जा सके। साथ ही भरण पोषण अधिकरण के तहत जारी नियमावली के अध्याय 4 ,कंडिका 20(II )के तहत वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग से पंक्ति एवं सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया। सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा  को निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए, इसे सुनिश्चित कराए।
*राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के लिए अलग से जांच कमिटी/ कार्यकारी कमेटी गठित करने का प्रावधान है। इस संबंध में भी आज की बैठक में विचार किया गया एवं सहायक निदेशक , समाजिक सुरक्षा की  निर्देशित किया गया कि  राज्य सरकार के सहारा के अंतर्गत वृद्धाश्रम के संचालन हेतु जो कार्यकारिणी समिति गठित है ,उसके अनुरूप जहानाबाद वृद्धाश्रम  के लिए भी कमिटी का गठन करना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय )को निर्देशित किया गया कि जिला के विभिन्न स्थानों से वरिष्ठ नागरिको के प्रति हो रहे अत्याचार से संबंधित दर्ज मामलों एवं अकेले रह रहे वृद्धजनों से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिमाह ,10 तारीख तक अवश्य ,सहायक निदेशक , सामाजिक सुरक्षा के कार्यालय में उपलब्ध करा दे,जिससे की समीक्षा एवं नियमसम्मत कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
           आज की बैठक में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), अनुमंडल पदाधिकारी, श्री राजीव रंजन सिंहा ,भरण पोषण पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, श्रीमती पूनम कुमारी ,वृद्धाश्रम के कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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