प्रि सिटिंग लोक अदालत के माध्यम से विवादों का किया गया समाधान


जहानाबाद
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 8 मार्च 2024 को आयोजित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कौशलेंद्र कुमार शुक्ला ने शशि भूषण कुमार सिंहा अधिकार मित्र के सहयोग से एक लंबित मामले जहानाबाद थाना कांड संख्या 616 /2024 को प्रि सिटिंग के माध्यम से निष्पादन किये।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री शुक्ल ने कहा कि इस मुकदमे में सरिता देवी सूचक ग्राम बदहर थाना कल्पा जिला जहानाबाद के साथ विपक्षी विनय यादव एवं उनकी पत्नी सुमंती देवी के द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2024 को गाली गलौज एवं मारपीट करने का प्राथमिक्की दर्ज कराया गया अनुसंधान उपरांत सुलहनीय अपराध के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया दोनों पक्षों को राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला के समाधान हेतु नोटिस जारी कर शशि भूषण कुमार सिंहा जो काफी कर्तव्य निष्ट कर्मठ अधिकार मित्र है ये कई मामलों को निष्पादन कराने में अहम भूमिका निभा चुके हैं के माध्यम से प्रि सीटिंग हेतु बुलाया गया। मेरे द्वारा दोनों पक्षों को विवादों का त्वरित और सस्ता समाधान के लिए प्रेरित किया गया और दोनों पक्ष अपनी आपसी सहमति से मुकदमा का निपटारा कराने में सहमति दी। जिसके आधार पर दोनों पक्षों का प्रि सिटि़ग के माध्यम से निपटारा कर दिया गया। अब तक इस न्यायालय में 23 मुकदमों का निपटारा प्रि सिटिंग के माध्यम से की जा चुकी है।उन्होंने आगे कहा कि विवादों का त्वरित और सस्ता समाधान करने में लोक अदालत मदद करती है इससे पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम होता है और समाज के सभी वर्गों को न्याय में मदद मिलती है यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करती है। विवादों को लोक अदालत द्वारा प्रभावी ढंग से समाधान किया जाता है निपटारा के बाद मुकदमा की कोर्ट फीस वापस हो जाती है किसी पक्ष को सजा नहीं होती है मामले को बातचीत के द्वारा सफाई से हल किया जाता है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्रजेश कुमार ने जिले वासियों से आवाहन किया की लंबित सुलहनिया मामलों में प्रि सिटिंग का रास्ता अपनावे जिससे समय और पैसे की बचत होगी और निशुल्क समाधान का लाभ मिलेगा।